BH Series Number Plate: अब लोगों को मिलने लग गई हैं। BH मतलब भारत सीरीज। भारत सरकार ने बीएच सीरीज वाले नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था। जिसके बाद अब इस BH Series Number Plate को देश की सभी नयी गाड़ियों/वाहनों के लिए शुरू कर दिया गया है। जैसे अभी तक आप देखते होंगे की गाड़ियों की नंबर प्लेट में नंबर शुरू होने से UP, UK, (उत्तर प्रदेश, और उत्तराखण्ड) लिखा रहता है, जिसको देख कर कोई भी समझ सकता है, की यह गाड़ी कौन सी जगह की है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको गाड़ी का नंबर बदलवाना पड़ता था। लेकिन अब यह नहीं होगा।

नहीं बदलवाना पड़ेगा आपको गाड़ी का नंबर
अगर आपको किसी दूसरे राज्य में रहने के लिए जाना है, तो आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गड़करी जी ने कुछ समय पहले बयान दिया था, कि BH सीरीज अब देश के लोगों के लिए शुरू की जा चुकी है। इससे पहले यह एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, और यह लाभकारी साबित हुआ है। अब उन लोगों को अपने राज्य से दूसरे राज्यों में रहने के लिए जाने पर/ट्रांसफर होने पर उनको अपनी गाड़ियों के नंबर किसी समस्या के कहीं भी शिफ्ट सकेंगे। अभी तक देश में केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय को ही केवल इस BH सीरीज की नंबर प्लेट (BH Series Number Plate) मिल रही हैं।
किसको कितना टैक्स देना होगा (BH Series Number Plate)
BH सीरीज नंबर प्लेट होने पर आपको वाहनों की लागत पर 10 लाख से शुरू होने वाली कीमत पर आपको 8 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 10 से 20 लाख तक की कीमत वाले वाहनों के मालिकों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। और 20 लाख से ज्यादा की कीमत वाले वाहनों पर 12% रोड टैक्स लिया जायेगा। साथ ही यह भी जान लें कि यदि आप कोई इलेक्ट्रिक वाहन चलाते हैं, तो आपको इसमें से 2% कम टैक्स देना होगा लेकिन डीजल वाहन पर आपको ठीक इसका उल्टा 2 प्रतिशत टैक्स अधिक देना होगा।
किसको मिलेगी BH सीरीज
BH सीरीज नंबर प्लेट सरकारी और डिफेंस के साथ ही उन निजी कंपनियों को भी दी जाएगी जिनके ऑफिस 4 से ज्यादा राज्यों में होंगे। लेकिन आपको भी टैक्स देना होगा। सरकारी कर्मचारी अपनी ईच्छानुसार ही BH Series Number Plate का चयन कर सकते हैं यदि वे चाहें तो इस नंबर प्लेट को ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों को उनके वाहनों के लिए BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन करवाने पर दो साल या फिर 4, 6, 8 सालों के लिए टैक्स देना होगा। जब इस नंबर सीरीज को 14 साल हो जाने पर सरकार हर वर्ष टैक्स लेना शुरू करेगी और यह टैक्स की राशि आधी कर दी जाएगी।
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