बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023 : यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। राज्य सरकार ने यह योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की है। क्योंकि कई बार ज्यादा बारिश होने के कारण, आंधी तूफ़ान, ज्यादा गर्मी की वजह से या फिर जैसे कभी फसल पकने के समय बारिश नहीं होती है, दावानल के कारण फसलें जल जाती हैं, या फिर बाढ़ जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसाओं की फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। फसल के लिए खेत जोतने से लेकर कीटनाशक, खाद, पानी बीज से लेकर कई सारी चीजों के पैसों का नुकसान हो जाता है। इस तरह की आपदाओं के कारण फसलों के खराब होने पर सरकार इस नुकसान से राहत देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023 के तहत जिन किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, उनको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 13500 रूपये की आर्थिक/वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस लेख में आप जान सकते हैं, कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023 क्या है और योजना के तहत आवेदन के लिए आपको कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी, साथ ही इसके लिए पात्रता क्या है। आवेदन किस प्रकार से होगा और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। आवेदन से जुडी सभी जानकारी इस लेख में दी गई है, यदि बिहार राज्य में रहने वाले किसी किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है, तो वह किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, आप इसकी पूरी प्रक्रिया इस लेख में बताई गई है।
Bihar Krishi Input Subsidy Scheme 2023
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना में राज्य के जिन किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना, आग लगना, ओले गिरने से फसल खराब होने पर किसानों को कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है चाहे वो आर्थिक समस्या हो या फिर कोई और, जो परिवार केवल खेती करते हैं उनके पास खेती और फसलों के सिवा कोई दूसरा आय का साधन नहीं होता है। फसलें खराब होने पर किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे में वे ना ही नयी फसलों को बो सकते हैं। इस स्थिति में किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की जाती है। इस वित्तीय सहायता के लिए सरकार द्वारा यह बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की गई है। जिसके तहत राज्य के किसानों को यह लाभ प्रदान किया जा सके।
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार ने स्थानीय आपदाओं के अधीन तय किये गए मापदंडों के आधार पर यह आर्थिक सहायता दी जायेगी। साथ ही किसानों को योजना के तहत तीन भागों/श्रेणी में रखा गया है – स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, स्वयं भूधारी+वास्तविक खेतिहर। इन तीनो श्रेणियों में से आवेदक किसान किसी एक ही श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। जिन किसानों की फसलें अतिवृष्टि (ज्यादा बारिश होना) के कारण या बाढ़ के कारण खराब होती है, उन किसानों को असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और सिंचित भूमि की फसल खराब होने पर 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाते हैं। और खेती वाली जमीन में जहाँ पर गाद/ रेत का जमाव होता है, (3 इंच से अधिक) इस जमीन के पर 12,200 रूपये प्रतिहेक्टेयर के हिसाब से अनुदान प्रदान करवाया जाता है।
योजना | बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना |
योजना का वर्ष | 2023 |
राज्य | बिहार |
विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार |
उद्देश्य | फसलें खराब होने पर राज्य के किसानों को अनुदान प्रदान करवाना। |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
लाभार्थी | राज्य के पात्र किसान |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://dbtagriculture.bihar.gov.in |
Bihar Krishi Input Anudaan Yojana New Update
साल 2022 में जिन किसानों की खेती अप्रैल माह (रबी की फसलें) में बारिश, ओला, बाढ़ आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई थी, उन किसानों के नुकसान में कुछ भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पीड़ित किसानों को अनुदान प्रदान करने का फैसला लिया गया था। मार्च अप्रैल में जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ था, और वह किसान योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे, उनको सरकार द्वारा एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। राज्य के जिन जिला क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी फसलों को नुकसान हुआ था उसमें खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय के किसान योजना के अंतर्गत 7 मई से 20 मई तक आवदेन कर सकते हैं। योजना के तहत 5 जिलों और 25 प्रखंडों की 236 पंचायतों के किसान आवेदन कर सकेंगें।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य
ये तो सभी जानते हैं, की भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर आज भी 68% लोग खेती करते हैं। और जब आपके पास आय का केवल एक ही साधन हो और वह भी बर्बाद हो जाता है, तो व्यक्ति पूरी तरह से हताश हो जाता है, इसी प्रकार जब किसानों की इतनी मेहनत करने के बाद उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कई किसान अपना कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं, ना ही वे नयी फसलें बो पाते हैं। कई किसान तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023 को शुरू किया गया है। जिसके तहत उन किसानों को अनुदान प्रदान करवाया जायेगा जिन किसानों की फसलें किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
कृषि इनपुट अनुदान योजना के लाभ
- कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसान फसलों के खराब होने पर 2 हेक्टेयर जमीन तक के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- इनपुट अनुदान योजना के माध्यम से किसानों की असिंचित भूमि में फसल के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और सिंचित कृषि भूमि पर 13500 रूपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही कृषि भूमि में जहाँ पर गाद/रेत 3 इंच से ज्यादा होगी उस जमीन की फसल खराब होने पर किसान को 12200 रूपये का अनुदान प्रतिहेक्टेयर के हिसाब से दिया जायेगा।
- योजना के तहत किसानों को अनुदान राशि सरकार द्वारा सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि आधार कार्ड के माध्यम से ही बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- बिहार कृषि अनुदान योजना के तहत जिन किसानों को नुकसान हुआ हो, उनको न्यूनतम अनुदान 1000 रूपये का प्राप्त होगा।
योजना में मिलने वाली अनुदान राशि
बिहार कृषि अनुदान योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि क्या होगी कितनी होगी, इस बारे में जानकारी यहाँ पर इस टेबल में दी गई है।
भूमि का प्रकार | जमीन का क्षेत्रफल | अनुदान राशि |
शाश्वत भूमि पर | प्रति हेक्टेयर | 18,000 |
सिंचित भूमि पर | प्रति हेक्टेयर | 13,500 |
असिंचित भूमि पर | प्रति हेक्टेयर | 6,800 |
बिहार कृषि अनुदान योजना पात्रता
राज्य के जो किसान भाई हैं, यदि किसी भी किसान की फसल बाढ़, अधिक बारिश, ओलावृष्टि आदि के कारण खराब हो जाती है तो वह किसान योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले जान लें की आप आवेदन के योग्य हैं या नहीं। चलिए जानते हैं।
- आवेदक किसान बिहार राज्य का ही मूल निवासी हो।
- आवेदक किसानों का किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुला हुआ हो।
- आवेदक किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि हो।
- आवेदन करने वाले किसान का बैंक अकाउंट आधारकार्ड सी लिंक हो।
- आवेदन हेतु आपके पास जमीन के सभी कागजात होने आवश्यक हैं।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र।
- मूलनिवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जमीन के सभी डाक्यूमेंट्स।
- घोषणा पत्र।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक पास बुक।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
बिहार राज्य के जो योजना के तहत पात्र किसान हैं, जो योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी योजना के पात्र हैं या आपकी फसल भी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई है तो आप अनुदान पाने के लिए योजना के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो दिए गए तरीके से आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आप ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट के होमपेज पर भी पहुंच सकते हैं।
- होमपेज ओपन होने पर आपको यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर जाना है।
- यहाँ लिस्ट में आपको कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- विकल्प पर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा, इस पेज में आवेदक किसान की पंजीकरण संख्या भरनी है।
- पंजीकरण संख्या भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर लेना है।
- सर्च बटन पर क्लिक करने करने के साथ ही आप पेज पर दिए गए जरुरी निर्देशों को पढ़ लें।
- सर्च बटन पर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर न्यू पेज में एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में जानकारी भरनी होगी जैसे – आवेदक का नाम, आयु, पता, आधार संख्या, पंचायत, किसान श्रेणी, जन्मतिथि, पिता का नाम जैसी मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अगले भाग में अपनी जमीं से जुडी जानकारी भरी होगी।
- जैसे जमीन का क्षेत्रफल, किसान की श्रेणी/प्रकार, फसल को हुए नुकसान का कारण भरना है।
- इसके बाद आपको/आवेदक को उनकी खेती वाली भूमि की डिटेल्स भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको घोषणा पत्र/भाग भरना है, और OTP के विकल्प पर क्लिक कर लें।
- यह ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर आएगा। इस पासवर्ड को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है।
- इसके बाद आवेदक को स्व-घोषणा पत्र को चुन लेना है।
- आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर लें।
- फॉर्म की जाँच करने के बाद आप अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करवा लें। इसके बाद आपके पास आपकी पंजीकरण संख्या आ जायेगी। इस पंजीकरण संख्या को आपको सही से याद कर के या फिर लिख कर रख लें।
योजना के तहत आवेदन की स्थित देखें
- अगर आपने भी बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन किया है, और आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, तो पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन की स्थिति/आवेदन प्रिंट का विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक कर लें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक सूची खुलकर आएगी इस सूची में इनपुट सब्सिडी 2019-20 के विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो कर आ जाता है। इसमें आपको अपने आवेदन की संख्या भरनी होगी। और इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर लें।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति खुलकर आ जायेगी।
- इस तरह सरलता से आप अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं।
यह बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना राज्य के उन किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिन किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट होने पर सरकार द्वारा किसानों को अनुदान प्रदान करवाया जाता है। योजना के तहत राज्य के वही किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनकी फसल नष्ट हो गई हो।
बिहार कृषि अनुदान योजना के तहत यदि आपको आवेदन करना है तो आप राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in यह है। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए केवल बिहार राज्य के मूल निवासी नागरिक ही पात्र होंगे। अन्य कोई व्यक्ति योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता है।
कृषि अनुदान योजना में आप बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया इस लेख में दी गई है। इसकी सहायता से आप सरलता से आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ। यदि आपको योजना के तहत आवेदन करने पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, या फिर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो आप अपनी समय का समाधान प्राप्त करने के लिए योजना के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर – 06122233555
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने पर किसी भी किसान को केवल 2 हेक्टेयर जमीन पर अनुदान राशि मिलेगी। अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
अगर आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं और आपको आवेदन में किसी प्रकार की समस्या होती है, या फिर आपको योजना और आवेदन से जुडी कीसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करनी हो कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो आप विभाग द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर 06122233555 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इससे आप अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।
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