सीजीएसटी और एसजीएसटी (CGST & SCGT) – जीएसटी का अर्थ या फुल फॉर्म Goods and Service Tax होता है। इसको ही हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है। यह वह कर होता है, जो कि हम जब कोई उत्पाद/किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदते हैं, या किसी तरह की सेवा लेते हैं तो हमको उसके बदले या उसका कर देना होता है। एक देश एक टैक्स वाली प्रणाली के माध्यम से ही हमको आपको टैक्स देना होता है। जिसका आशय यह कि पूरे देश में आप भले ही कोई भी सामान खरीदते हैं, तो इस सामन पर आपको कहीं पर भी एक ही सामान या एक सर्विस पर समान/एक ही जैसा टैक्स देना होगा। सरकार द्वारा GST को तीन भागों में बाँटा गया है। CGST, SGST, IGST, आज इस लेख में हम जानेगे की CGST, SGST में क्या अंतर है और ये क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। CGST, SGST क्या है

सीजीएसटी क्या है? (What is CGST)
CGST या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वह टैक्स या कर है, जो कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र सरकार लगवाती है। जैसे जब किसी वस्तु या सेवा का सप्लाई राज्य में किया जाता है तो इस वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है वह केंद्र सरकार को दिया जाता है। या फिर राज्य के भीतर किसी व्यक्ति/व्यवसायी ने किसी अन्य व्यवसायी से कोई सामान लिया या फिर किसी तरह की सेवा ली तो इस स्थिति में उसको केंद्र सरकार को यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा(सीजीएसटी) कर चुकाना पड़ेगा। फिलहाल सीजीएसटी की दर एसजीएसटी के बराबर ही है।
एसजीएसटी क्या है? (What is SGST)
SGST या राज्य वस्तु एवं सेवा कर। यह एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रदान की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लिया जाने वाला कर। यह कर केवल अन्तर्राज्यीय व्यापर/राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति के मामलों में ही लागू होता है। जब किसी राज्य का कोई व्यापारी राज्य के ही दूसरे व्यापारी से कोई सामान या सेवा खरीदता है तो ऐसे में GST का जो हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है उसको ही SGST कहा जाता है। और यही एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास भी जाता है फ़िलहाल GST दर एक समान है।
जैसे – यदि आप किसी चीज के व्यापारी हैं और आप जब कोई भी सामान अपने ही राज्य से खरीद कर बेचते हैं तो इस पर कुल जो जीएसटी लगता है,(जैसे किसी वस्तु की खरीद पर 18% GST है) तो कुल GST जो होगा वो आधा केंद्र सरकार के पास जाएगा और आधा राज्य सरकार को प्राप्त होगा। (18% में से 9% राज्य सरकार एवं 9% ही केंद्र सरकार के पास जायेगा)
सीजीएसटी और एसजीएसटी में अंतर क्या है?
सरकार ने टैक्स कलेक्शन के लिए जीएसटी को अपनाया है जिसमें कुछ चीजों को छोड़कर लगभग सभी पर जीएसटी आरोपित कर दिया है और वस्तुओं को छोड़ा है उनमें पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुखता से है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जीएसटी के प्रकार है इन को किसी वस्तु पर आरोपित करने का अलग अलग तरीका है आज आज कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी जरूर लगता है जो बराबर होता है जैसे कि आपने ₹100 का सामान खरीदा और उस पर 10% जीएसटी लगना है तो 5 परसेंट जीएसटी केंद्र सरकार के पास में और 5% राज सरकार के पास में जाएगा यहां यह बात ध्यान देने योग्य है की इस बात से कोई निर्भरता नहीं होगी यह सामान किस राज्य में बना है 5% जीएसटी उसी राज्य को जाएगा जहां पर वह सामान बिकेगा।
इसमें एक समस्या है कि मान लिया जाए कि कोई सामान गुजरात में बना है और वहां पर उसका स्टॉक है लेकिन आज फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसी कंपनियां या और भी अन्य व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक सामान पहुंचाते हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपने गुजरा से सामान मंगा लिया तो वह सामान कई अन्य राज्यों से होकर गुजरेगा और यह तय करना बहुत मुश्किल होगा किस राज्य को कितना टैक्स दिया जाए इसलिए सरकार ने जीएसटी में एक विशेष प्रावधान रखा है जिसे आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड कहते हैं जिसमें सामान जिस राज्य में बना है और दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो उस वस्तु पर आईजीएसटी लगेगा और वह केंद्र सरकार लेगी और बाद में उसे उसको दे दिया जाएगा जिसमें सामान अंतिम रूप से बिका।