राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 (NFBS) | Online Application Form @nfbs.upsdc.gov.in | Parivarik Labh Yojana Eligibility, Benefit

Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023: देश की राज्य सरकारें समय-समय पर अपने अपने राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए तरह-तरह की योजनाओं को जारी करती रहती है। ऐसे ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है जिसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 .यह योजना खासकर के यूपी राज्य में रह रहे गरीब और आर्थिक स्थिति से कमजोर नागरिकों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के तहत नागरिकों को परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आप ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana Online Apply
Rastriya Parivarik Labh Yojana Online Apply

आज हम आपको पोर्टल से जुडी सभी जानकारी जैसे: NFBS Online Application Form 2023 कैसे भरें? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु पात्रता, Parivarik Labh Yojana Eligibility, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हेतु दस्तावेज, एनएफबीएस से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं, जनपदवार लाभार्थियो का विवरण कैसे देखें (डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनेफिशियरी डिटेल्स) आदि के बारे में जानकारी देने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा साल 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ राज्य के वह गरीब व आर्थिक स्थिति से कमजोर नागरिक ले सकते है जिनके परिवार के मुखिया या परिवार का भरण-पोषण करने वाले को खो दिया है। इस योजना का लाभ राज्य के नागरिकों को तभी मिल सकता है जब वह पोर्टल पर आवेदन प्रकिया को पूरा करेंगे।

जानकारी के लिए बता दें, योजना के तहत पहले नागरिकों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती थी लेकिन अब नागरिकों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी इसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है।

योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
साल 2023
राज्य उत्तर-प्रदेश
लाभ लेने वाले राज्य के गरीब व आर्थिक स्थिति से कमजोर नागरिक
आर्थिक सहायता राशि 30 हजार रुपए
डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग
योजना शुरू साल 2016
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइटnfbs.upsdc.gov.in

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू करने का उद्देश्य

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू करने का उदेश्य उत्तर प्रदेश राज्य में रह रहे गरीब परिवार के लोगों को आर्थिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है। जैसा की आप जानते ही है कि देश में गरीबी कई हद तक फैली है ऐसे कई लोग है जिनके परिवार का भरण-पोषण केवल उनके मुखिया द्वारा ही किया जाता है लेकिन किसी कारण यदि उनके घर में कमाने वाले इंसान या मुखिया की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार पर दुखो का संकट टूट पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए यूपी सरकार ने NATIONAL FAMILY BENEFIT SCHEME को शुरू करना का फैसला लिया जिसमे सरकार गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी।

Also Read – उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें

Rastriya Parivarik Labh Yojana हेतु पात्रता (Eligibility)

अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो हम आपको योजना की पात्रता के बारे में बताने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए पॉइंट्स को पढ़े।

  • अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • योजना का लाभ उन गरीब परिवार को मिलेगा जिनके मुखिया या कमाने वाले की मृत्यु हो गयी होगी।
  • राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक योजना के पात्र समझे जायेंगे।
  • बता दें, अगर परिवार में मुखिया के अलावा किसी अन्य सदस्य की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  • जिस मृत मुखिया की आयु 18 साल से 60 साल तक होगी वही यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कर सकते है।
  • यूपी राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवार के नागरिक की आय 56 हजार से कम और गांव में रह रहे गरीब परिवार के नागरिकों की आय 46 हजार से कम होनी चाहिए तभी वह योजना के पात्र समझे जायेंगे।
  • योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

नेशनल फॅमिली बेनेफिशियरी स्कीम हेतु आवश्यक दस्तावेज

योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी आपको होनी बहुत ही जरुरी है जिसके बाद ही आप योजना का आवेदन कर सकते है। आवश्यक दस्तावेज जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए टेबल को पढ़े।

आधार कार्ड वोटर ID कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मूल निवास प्रमाणपत्र मुखिया की मृत्यु का प्रमाणपत्र
आय प्रमाणपत्र आयु प्रमाणपत्र मुखिया की आयु प्रमाणपत्र

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो हम आपको इसकी आवेदन प्रकिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रकिया जानने के बाद आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को सबसे पहले योजना की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर विजिट करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको नया पंजीकरण नए आवेदन करने हेतु दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, क्षेत्र (शहरी व ग्रामीण), नाम, पता, पिता व पति का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर आदि को भर लेना है।
  • इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स जैसे: बैंक का नाम, बैंक ब्रांच का नाम, IFSC कोड, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर आदि को भर लेना है। family-scheme
  • अब आपको मृत मुखिया की जानकारी जैसे: मृतक का नाम, मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर, मृत्यु की तिथि, मृतक की उम्र, आवेदन करने वाले मृतक से संबंध भर लेना है।
  • अब आपको सिग्नेचर अपलोड और मृतक का प्रमाणपत्र (दस्तावेज) जैसे: आधार कार्ड , वोटर आईडी आदि को सेलेक्ट कर लेना है। verify-family-scheme
  • सभी जानकारी भर लेने के बाद आपको कैप्चा कोड को भर लेना है और घोषणा पत्र पर टिक कर लेना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है।
  • क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रकिया पूरी हो जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें, जो भी नागरिक योजना का आवेदन करेंगे उन्हें भरे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर उसकी हार्डकॉपी और उसके साथ अटैच किये गए प्रमाणपत्र को सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जमा कर लेना है। 

ऑनलाइन आवेदन स्थिति देखने की प्रकिया

राज्य के जिन भी नागरिकों ने योजना का आवेदन किया है वह आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते है। आवेदन स्थिति चेक करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
  • यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन खुल कर आजायेंगे।
  • यहाँ आपको आवेदन पत्र की स्थिति के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। up-parivaar-laabh-yojana
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर/रजिस्टर नंबर आदि को भर लेना है बटन पर क्लिक कर लेना है। up-samaj-kalyand-vibhag-nfbs
  • क्लिक करते ही अगले पेज पर आपके सामने आवेदन स्थिति खुल कर आजायेगी।

जनपदवार लाभार्थियो का विवरण कैसे देखें? (डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनेफिशियरी डिटेल)

राज्य के जो भी नागरिक डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनेफिशियरी डिटेल की जानकारी जानना चाहते है तो हम आपको इसकी जानकारी के बारे में बताने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर विजिट कर लेना है।
  • यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको जनपदवार लाभार्थी का विवरण के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
  • क्लिक करते ही अगले पेज पर आपके सामने लिस्ट खुल कर आजायेगी।
  • यहाँ आपको साल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर लेना है।
  • क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है।
  • इसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है और गांव सेलेक्ट कर लेना है।
  • सेलेक्ट करते ही आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनेफिशियरी लिस्ट खुल कर आजायेगी।

एस डी एम (S D M) लॉगिन कैसे करें ?

  • एसडीएम लॉगिन करने के लिए आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।   
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको SDM लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
  • अब आपको अधिकारी का सेलक्शन करना है।
  • इसके बाद आपको जिला, तहसील को सेलेक्ट कर लेना है और पासवर्ड भरके कैप्चा कोड भरना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है।
  • क्लिक करते ही आपकी लॉगिन प्रकिया पूरी हो जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा साल 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ राज्य के वह गरीब व आर्थिक स्थिति से कमजोर नागरिक ले सकते है जिनके परिवार के मुखिया या परिवार का भरण-पोषण करने वाले को खो दिया है .

NFBS की फुल फॉर्म क्या है?

NFBS की फुल फॉर्म नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम (NATIONAL FAMILY Benefit SCHEME) है।

योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in है। आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana का आवेदन करने हेतु आवेदन प्रकिया क्या है?

Rastriya Parivarik Labh Yojana का आवेदन करने हेतु आवेदन प्रकिया हमने आपको ऊपर अपने आर्टिकल में प्रदान कर दी है। आवेदन प्रकिया जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए लेख को पढ़े।

योजना के तहत नागरिकों को कितने रुपये की आर्थिक वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी?

योजना के तहत नागरिकों को 30 हजार रुपये की आर्थिक वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। बता दें, पहले इस योजना के तहत नागरिकों को 20 हजार रुपये दिए जाते थे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर  18004190001 है। अगर आप इससे जुडी किसी तरह की जानकारी जानना चाहते है तो आप दिए गए नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।

हमने आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 से जुडी जानकारी विस्तारपूर्वक बता दी है। यदि आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 से सम्बंधित जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट करके बता सकते है। इससे सम्बंधित जानकारी अगर आपको पूछनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है। हम आपके सभी सवालो का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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