प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2023: केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं बच्चों, किसानों, छात्रों, व्यापारियों, मज़दूरों जैसे सभी व्यक्तियों को सुविधायें देने के लिए कई तरह की योजनायें शुरू की जाती हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कई योजनायें शुरू करते हैं। इनमे से ही एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2020 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब यह योजना क्या है, यह किस चीज से संबंधित है, इसका हमको क्या लाभ होने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब हम अपने इस लेख में देने वाले हैं। दोस्तों आज के इस लेख में हम प्रधानमंत्री मातृत्त्व वंदना योजना से जुडी सभी जानकरी आपको देने वाले हैं। यह योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना की पात्र कौन महिलाएं हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, पात्रता, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज व इससे जुडी अन्य जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है
भारत में गर्भावस्था के दौरान कई महिलायें कमजोर होती हैं कुछ अल्पपोषण से पीड़ित तो कुछ स्त्रियों के शरीर में खून की कमी होती है, और माता को कमजोरी होने का प्रभाव शिशु पर गर्भ से ही पड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे में कई शिशुओं के जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है इसके आलावा कई शिशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही जब कुछ मातायें शिशु के जन्म के कुछ ही दिनों में दैनिक कामों में लग जाती हैं ऐसे में वो और कमजोर हो जाती हैं। इस प्रकार की कई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनके शिशु के हित में PMMVY शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का पालन करते हुए 01 जनवरी साल 2017 से देश के हर जिले में शुरू किया जा चुका है, PMMVY के तहत सरकार की और से उस परिवार को जो की योजना के तहत लागू की गई शर्तों को पूर्ण करता हो, वहाँ पर जन्म लेने वाले पहले स्वस्थ बच्चे (किसी दम्पति की पहली संतान) को स्तनपान करवाने वाली माता या पहली बार गर्भधारण करने वाली स्त्री को 5000 रूपये प्रदान किये जायेगें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन छत्रछाया आईसीडीएस योजना को आंगनवाड़ी सेवा योजना के मंच का प्रयोग कर (आंगनवाड़ी सेवा योजना की सहायता से) इस योजना को राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया जाता है। और इसके बाद राज्यों में यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग व समाज कल्याण विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ही योजना का पालन/कार्यान्वयन किया जाएगा। कुल मिला कर तात्पर्य यह है की योजना का परिपालन स्वास्थ्य प्रणाली के ही माध्यम से हो रहा है।
PMMVY शुरू करने का उद्देश्य
प्रधानमंत्री मातृत्व योजना को शुरू करने कइ कुछ खास उद्देश्य हैं, जिसमे की मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी महिला अपनी संतान को जन्म देने के बाद व गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान सही ढंग से रख सके। किसी भी महिला को किसी तरह की वित्तीय समस्या के कारण इस दौरान भी कोई भारी काम न करना पड़े। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता करने के बाद माता निश्चिंत होकर अपना और अपने शिशु का ध्यान रख सकती हैं, व गर्भावस्था के दौरान मातायें किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित न हो। मुख्यतः योजना शुरू करने का यही उद्देश्य है कि मातायें पहली बार शिशु को जन्म देने के बाद सही ढंग से आराम कर सकें और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
योजना के पात्र/लाभार्थी
- प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत वो महिलायें योजना की पात्र होंगी जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपनी पहली संतान को जन्म दिया है, और जो महिलायें जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 के बाद अपनी पहली जीवित संतान को जन्म दिया हो।
- गर्भवती महिला पात्र हैं या नहीं, इसके लिए महिलाओं के गर्भधारण करने की तारीख और इसका आकलन एमसीपी कार्ड में प्राप्त महिला के बीते महीने के मासिक धर्म संबंधी जानकारी के आधार पर तय होगा।
- किसी क्षेत्र या गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा या आंगनवाड़ी सहायिका जो कि गर्भवती हों या फिर गर्भवती हैं, वो भी योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
- जो महिलाएं केंद्र सर्कार या राज्य सरकार या किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, जो कि अपने काम के नियम-कानून के तहत गर्भकाल के समय मिले वाले लाभों का उपयोग कर रही हो वो महिलायें योजना की पात्र नहीं होंगी।
गर्भपात/मृत शिशु के जन्म का नियम
1. यदि किसी शिशु की जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, और महिला योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली या किसी भी क़िस्त को प्राप्त कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला बाकी की किस्त अपनी अगली प्रेगनेंसी के समय और अपने जीवित शिशु को जन्म देने के बाद प्राप्त करती है। और अगर महिला को सभी किस्तें प्रपात हो चुकी हैं तो अगली प्रेगनेंसी में वह योजना की पात्र नहीं होगी।
2.यह नियम/शर्त उन महिलाओं के लिए भी है, जिनका किसी कारणवश पहली या कोई भी किश्त लेने के बाद गर्भपात हो जाता है। उनको भी अगले गर्भधारण पर यह किस्तें प्राप्त होंगी।
3. गर्भपात और मृत शिशु के जन्म के बाद आपको आपकी अन्य किस्त अगले शिशु के जन्म के दौरान प्राप्त होती है, लेकिन आप किसी भी प्रकार से दूसरी बार आवेदन नहीं कर सकते हैं, एक महिला एक ही बार पात्र होगी।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शर्तें/किस्तें
PMMVY के तहत मिलने वाला लाभ उठाने के लिए आपको इसकी कुछ शर्तों का पालन करना होता है जिसके आधार पर आपको इसकी किस्तें मिलेंगी।
पहली किस्त व इसकी शर्त – पहली किस्त प्राप्त करने के लिए आपको/महिला को गर्भ धारण करने के बाद जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद महिला को पहली किस्त के रूप में 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।
दूसरी किस्त व इसकी शर्त – गर्भधारण के पंजीकरण करवाने के 6 महीने बाद आपको जाँच करवानी होगी तभी आपको दूसरी किस्त प्राप्त होगी। दूसरी किस्त में आपको 2000 रूपये सरकार की और से प्रदान करवाए जायेंगे।
तीसरी किस्त व शर्तें – तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आपको बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। यानि की आपको तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पश्चात् मिलती है। इसके अलावा जब बच्चे को ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी, हैप्टाइटिस बी एवजी के टीकाकरण के समय आप तीसरी व आखिरी 2000 रूपये किस्त के रूप में प्राप्त होगी।
- अगर कोई महिला पहली बारके गर्भधारण में एक साथ 2 या दो से अधिक जैसे 3 या 4 बच्चों को एक साथ जन्म देती है तो यह भी परिवार में हुए पहले शिशु का जीवित जन्म माना जाएगा।
- लाभार्थी पात्र जब सभी शर्तों को पूर्ण कर ले और शिशु के जन्म के बाद तीसरी किश्त प्राप्त न हुई हो और 6 महीने के बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो पात्र को तीसरी किस्त भी प्राप्त होगी।
- किसी भी पात्र द्वारा झूठा दवा/अनुरोध करने पर पात्र को दी गई धनराशि वापस ली जायेगी व इसके आलावा कानूनी केस भी किया जा सकता है।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
जो महिलायें योजना के तहत पात्र हैं वो लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं, पंजीकरण करने के लिए आपको आवेदन करना होगा, इस प्रक्रिया की सहायता से शुद्ध विवरण सरकार को प्राप्त हो सकेगा। और जब आपका पंजीकरण आवेदन पत्र स्वीकार हो जाता है उसके बाद आपको लगभग एक महीने(30-31 दिन) में इसकी पहली क़िस्त प्राप्त हो जाती है
- मातृत्व वंदना योजना का लाभ उठाने के लिए आपको/गर्भवती महिला को अपनी सुविधानुसार आंगनवाड़ी केंद्र या फिर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में पंजीकरण करवाना होगा।
- आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने गांव या क्षेत्र में आने वाले आंगनवाड़ी केंद्र या फिर स्वीकृत स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से संबंधित आवेदन पत्र(Application Form) प्राप्त कर सकते हैं।
- PMMVY के अंतर्गत पंजीकरण एवं प्रथम के दावे के लिए आवेदन पत्र आपको अपने/गर्भवती महिला एवं महिला के पति को साइन किये हुए सहमति पत्र के साथ ही इसमें मांगे गए जरुरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ कर सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद फॉर्म को आंगनवाड़ी या अपने निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा कर लेना है।
- आपको आवेदन करने के लिए तीन फॉर्म भरने होते हैं।
- यह फॉर्म जमा करने के बाद आपको आशा या एएनएम या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रसीद प्राप्त कर लें जिससे आपके पास भविष्य के लिए साक्ष्य उपलब्ध हो।
- दूसरी किश्त के दावे के लिए आपको प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद एक प्रसव पूर्ण जाँच के एमसीपी कार्ड की फोटोकॉपी के साथ ही फॉर्म 1-ख जमा करवाना होगा।
- तीसरी किस्त के दावे के लिए आपको फॉर्म 1-ग को सही ढंग को भरने के साथ ही शिशु के जन्म पंजीकरण का फोटोकॉपी एवं शिशु के पहले टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करता हुआ एमसीपी कार्ड जमा करवाना होगा।
- जिसके बाद आपके जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापित होने के बाद किस्त की धनराशि आपके द्वारा फॉर्म में दिए गए बैंक/डाकखाने के खाते में DBT द्वारा भेज दी जायेगी।
PMMVY Application Form Download Link
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana PDF Download Link
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़े सवाल
PMMVY प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजना है, इस योजना के तहत पहली बार गर्भधारण/जीवित शिशु को जन्म देने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा 5 हजार रूपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जिसकी सहायता से माता अपने और बच्चे का सही ढंग से ख्याल रख सके, व कोई शिशु कुपोषण का शिकार न हो।
PMMVY आज से लगभग 6 साल पहले 01 जनवरी साल 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है।
जी नहीं ! इस योजना के तहत हर महिला पात्र नहीं होगी।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई यह मातृत्व वंदना योजना देश के हर राज्य के हर एक जिले में शुरू की गई है। देश के किसी भी जिले की महिलायें इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। बशर्ते महिला सभी शर्तें पूरी करती हो।
अगर आप योजना में निर्धारित नियमों और इसकी शर्तों को पूरा करते हैं, और आवेदन करना चाहते हैं तो आप यह फॉर्म अपने नजदीकी आंगनवाड़ी या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से यह फॉर्म निशुल्कः प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको 3 फॉर्म भरने होंगे जिसकी जानकारी इस लेख में दी गई है। इसके लिए आप अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता भी ले सकते हैं।
आवेदन केवल वही महिलायें कर सकती हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक हो और वो अपने पहले शिशु को जन्म देने जा रही हों।