उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें – How to Apply Online for UP Domicile/Residence Certificate

How to apply online for UP Domicile/Residence Certificate: उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें: देश में जो भी नागरिक जिस भी राज्य में रह रहे है उन्हें वहां रहने का निवास प्रमाण पत्र बनाना जरुरी होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह एक बहुत ही जरुरी दस्तावेज होता है जिससे यह प्रमाणित होता है की आप किस राज्य के निवासी है। कई राज्य की सरकार ने निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बनाने की सुविधा नागरिकों को प्रदान कर दी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी Domicile/Residence Certificate ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अगर आप भी यूपी राज्य के है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते है तो आप अपने मोबाइल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
UP Domicile Residence Certificate Apply Online

चलिए आज हम आपको अपने आर्टिकल में उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से जुडी सभी तरह की जानकारी जैसे: यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे, Up Domicile Certificate Online Apply Process, निवास प्रमाण हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, Residence Certificate Application Status Check आदि के बारे में बताने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए आप हमारे द्वारा लिखे गए लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र

जैसा की हम आपको बता चुके है कि हर राज्य के द्वारा अपने राज्य का निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह एक बहुत ही आवश्यक डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल सरकारी व गैर सरकारी काम, सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए, छात्रवृति पाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु, डेथ सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर id कार्ड, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना हो तो भी वहां आपसे domicile/residence certificate माँगा जाता है।

आर्टिकल उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
साल 2023
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभ लेने वाले राज्य के नागरिक
उद्देश्य लोगों को घर बैठे निवास प्रमाण बनाने की सुविधा प्रदान करना
आवेदन मोड ऑनलाइन मोड
आवेदन शुल्क 10 रुपये
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in

यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का उद्देश्य

यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का उद्देश्य राज्य के लोगों को घर बैठे सुविधा प्रदान करना है। ये तो आप जानते ही है कि पहले अगर किसी नागरिक को प्रमाण पत्र बनाना हो तो उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ता था क्यूंकि पहले तहसील या किसी वकील द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर या अन्य अधिकारी द्वारा ही प्रमाण पत्र बनता था जिससे उन्हें कई सारी दिक्क़ते भी आती थी और उनका समय और पैसे दोनों ही बर्बाद होते थे। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस सुविधा को जारी किया है जिस के जरिये नागरिक अब घर बैठे सर्टिफिकेट बनवा सकते है।

निवास प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ

  • सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना बहुत जरुरी है।
  • अगर आप रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करते है तो उस समय भी आपसे मूलनिवास प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
  • जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आदि के लिए भी निवास प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
  • किसी भी कॉलेज या स्कूल या युनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर भी आपसे पहले निवास प्रमाण पत्र माँगा जायेगा।
  • निवास प्रमाण पत्र की जरूरत स्कूल कॉलेज में मिलने वाली छात्रवृति पाने के लिए भी होती है।
  • इसी के साथ आगे आप सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बनाना चाहते है तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है।

Domicile Certificate हेतु पात्रता

अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए हेतु आवेदन करना चाहते है तो आपको इसकी पात्रता का पता होना आवश्यक है। पात्रता जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।

  • उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नागरिक ही यूपी निवास प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते है।
  • जिस नागरिक को एक ही राज्य में 15 साल से ज्यादा समय हो गया है वह Domicile Certificate हेतु अप्लाई कर सकते है।
  • मूलनिवास प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए आप के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।
  • बता दें, अगर कोई व्यक्ति राज्य का मूल निवासी है और वह किसी और जगह नौकरी कर रहा है तो वह भी भी निवास प्रमाण पत्र बनाने के पात्र समझे जायेंगे।
  • अगर किसी महिला ने किसी भी अन्य राज्य के स्थायी निवासी नागरिक से शादी की है तो वह महिला भी इसका आवेदन कर सकती है।

निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

अगर आप भी निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो हम आपको प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी देने जा रहे है। Residence Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी जानने के लिए आप हमारे द्वारा दी गयी टेबल को पूरा पढ़े।

आधार कार्ड राशन कार्ड वोटर ID कार्ड
स्व घोषणा प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र 10वी, 12वी की मार्कशीट
ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो

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उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी यूपी राज्य से है और यूपी निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना चाहते है तो हम आपको इसकी प्रकिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को सबसे पहले यूपी ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx पर विजिट करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको अगर आप पहले से पंजीकृत है तो आपको लॉगिन करना होगा।
  • और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। registration-karein-up-niwas-certificate
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: लॉगिन ID, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सुरक्षा कोड आदि को भर लेना है। domicile-certificate-online-login-prakriya
  • इसके बाद आपको सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड जेनरेट करना होगा जिसके बाद आपके फ़ोन में OTP प्राप्त होगा जिसे आपको भर लेना है।
  • इसके बाद आपको लॉगिन करना है जिसके लिए आपको यूज़र ID और पासवर्ड भरना है। process-to-fill-online-niwas-prmaan-ptr-form
  • जिसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
  • अब आपको डैशबोर्ड में आवेदन भरें के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  • आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को भर लेना है। uttarpradesh-residence-certificate-online-application-form
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर लेना है।
  • अब आपको पैमेंट करनी है आप पैमेंट नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है।
  • जिसके बाद आप इसका प्रिंटआउट निकाल कर रख सकते है।

सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर जाना है।
  • यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको लॉगिन प्रकिया पर जाकर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है।

UP मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

राज्य के जो भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहते है तो आप इसे ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। हम आपको यहाँ ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आपको पब्लिक सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर या क्षेत्र की नगर पालिका में जाना होगा।
  • आपको यहाँ अपने साथ सभी जरुरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे।
  • आपको वहां जाकर रेजिडेंस प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: नाम, पिता व माता का नाम, पता, मकान नंबर, जनपद आदि को भर लेना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
  • सभी जानकारी भर देने के बाद आपको फॉर्म को वही कार्यालय में जमा कर लेना है।
  • आपका फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी द्वारा आपके डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जायेगा।
  • जिसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
  • जानकारी के लिए बता दें, निवास प्रमाण पत्र आपको 30 दिन के अंदर आपको मिल जायेगा। जिसे आपको कार्यालय जाकर प्राप्त कर लेना है।

UP निवास प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति कैसे देखें?

राज्य के जिन भी लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन किया वह अपने आवेदन स्थिति भी आसानी से देख सकते है। हम आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। जो इस प्रकार से है:

  • आपको सबसे पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर जाना है।
  • यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। domicile-certificate-awedan-isthiti-jaane
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है। check-online-application-status-niwas-parmaan-patr
  • अब आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर आवेदन स्थिति खुल कर आजायेगी।

निवास प्रमाण पत्र सत्यापन कैसे करें?

  • आवेदक यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर जाएं।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट ID भरनी है और सर्च पर क्लिक कर लेना है।online-prmaan-patr-ka-satypan-kese-karein
  • क्लिक करते ही आप प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते है।

निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

नागरिक निवास प्रमाण पत्र केंद्र से जाकर प्राप्त कर सकते है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते है तो आप इसे आसानी से कर सकते है।

  • सबसे पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर विजिट करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको सेवाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको सेवाएं सेक्शन में जाकर अधिवास प्रमाण पत्र के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुल जायेगा।
  • जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते है।

E-SATHI यूपी मोबाइल एप्प डाउनलोड करने की प्रकिया

मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। इसके बाद आपको ई-साथी यूपी मोबाइल एप लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करने पर आपके सामने स्क्रीन पर मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए दिखायेगा। यहाँ आपको इनस्टॉल बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका मोबाइल एप सक्सेस्स्फुल्ली डाउनलोड हो जायेगा। जिसे आप ओपन करके इस्तेमाल कर सकते है। check-online-application-status-niwas-parmaan-patr

स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड कैसे करें

स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी की ई-डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपको सेवाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको डाउनलोड के दिए गए ऑप्शन में जाना है। अब आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के दिए गए पीडीऍफ़ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका स्वघोषणा पत्र डाउनलोड हो जायेगा और आप चाहे तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न/उत्तर

निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?

निवास प्रमाण पत्र एक जरुरी दस्तावेज है जिसके जरिये यह पता चलता है कि आप जहाँ रह रहे है उसी राज्य के निवासी है। निवास प्रमाण पत्र में व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम, तहसील, थाने, घर का पता आदि जैसी जानकरी उपलब्ध रहती है।

ई-साथी पोर्टल यूपी पर नागरिकों के लिए कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध है?

ई-साथी पोर्टल यूपी पर नागरिकों के लिए यह सभी सुविधाएं उपलब्ध की गयी है जो इस प्रकार से है:
1. मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन
2. विधवा पेंशन आवेदन
3. हैशियत प्रमाण पत्र आवेदन
4. जाति प्रमाण पत्र आवेदन
5. दिव्यांग प्रमाण पत्र आवेदन
6. रोजगार पंजीकरण आवेदन
7. नए राशन कार्ड हेतु आवेदन
8. जन्म प्रमाण पत्र आवेदन
9. खतौनी नकल आवेदन
10. मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
11. वृद्धावस्था पेंशन आवेदन

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।

Uttar Pradesh Residence Certificate ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया क्या है?

Uttar Pradesh Residence Certificate ऑनलाइन बनाने की प्रकिया हमने आपको ऊपर अपने आर्टिकल में विस्तारपूर्वक बता दिया है। जानकारी जानने के लिए आप हमारे द्वारा लिखे गए लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।

यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको कितने दिन में प्राप्त हो जायेगा?

यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको आवेदन करने के 30 दिन यानि सत्यापन होने के बाद आपको मिल जायेगा।

Uttar Pradesh Residence Certificate की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है

यूपी रेजिडेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हमेशा की रहती है। लेकिन कई राज्य में इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होती है।

निवास प्रमाण पत्र (DOMICILE CERTIFICATE) ऑनलाइन बनाने पर कितने रुपये का भुगतान शुल्क देना होगा ?

निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने पर डेबिट कार्ड के जरिये 18 रुपये का भुगतान शुल्क देना होगा और नेट बैंकिंग के जरिये आपको 5 से 10 रुपये का भुगतान करना होगा।

यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र से जुडी जानकारी जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है

यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र से जुडी जानकारी जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 है। अगर आप इससे जुडी किसी तरह की जानकारी जानना चाहते है तो आप दिए गए नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।

हमने आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से जुडी सारी जानकारी विस्तारपूर्वक बता दी है। यदि आपको उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट करके बता सकते है। इससे सम्बंधित जानकारी अगर आपको पूछनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है। हम आपके सभी सवालो का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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