Vivah Anudan Yojana: ये तो आप सभी जानते ही कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार सभी अपने देश की बेटियों के लिए तरह-तरह की योजनाओं को जारी करती रहती है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की शुरू की गयी है। जिसका नाम है विवाह अनुदान योजना। इस योजना के माध्यम से आपकी बेटी को शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए जानते है विवाह अनुदान योजना से जुडी जानकारियों के बारे में।

राज्य का कोई भी जाति का परिवार कर सकता है योजना का आवेदन
Vivah Anudan Yojana का आवेदन करने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ ले सकती है। इसी के साथ लड़की की जिस भी लड़के के साथ शादी होने जा रही है उसकी आयु 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों को लाभ दिया जायेगा। यदि आप भी योजना का आवेदन का चाहते है तो इसके लिए आप अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये आवेदन कर सकते है।
यहाँ जाने योजना से जुडी शर्तों को
यदि आप भी योजना का आवेदन करके लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको उसकी पात्रता का पता होना बहुत ही जरुरी है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
- योजना का आवेदन वही कर सकते है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी होंगे।
- आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए।
- इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले की सालाना आय 46800 रुपये होगी और शहरी क्षेत्र के लिए सालाना आय 56400 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- शादी अनुदान योजना के तहत मदद राशि लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- योजना के तहत परिवार की दो बेटियों को लाभ दिया जाता है।
शादी अनुदान योजना से जुड़े दस्तावेज
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता का आय प्रमाणपत्र
- बेटी का आयु प्रमाणपत्र
- पहचान पत्र
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाणपत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट नंबर
आवेदक के पास जातिप्रमाण पत्र
विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदक यदि SC/ST/OBC श्रेणी से है तो आपके पास जाति प्रमाणपत्र होना जरुरी है। जबकि अन्य जाति के नागरिकों को जातिप्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से अनुदान राशि बेटी की शादी के लिए 90 दिन से पहले या 90 दिन के बाद ही निकाली जा सकती है।
ऐसे करें Vivah Anudan Yojana का ऑनलाइन आवेदन
अगर आप भी योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको योजना का आवेदन प्रक्रिया पता होनी जरुरी है। हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपको अपनी जाति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद नए पेज पर आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
- पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: शादी की तारीख, जिला, शहर, गांव, तहसील, आवेदक का फोटो एवं बेटी का फोटो, लिंग, जाति प्रमाणपत्र, लड़के का नाम, लड़के का पता, पहचान पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, वार्षिक आय इनकम, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि को भर देना है और साथ ही आवश्यक दस्तावेज को इसके साथ अपलोड कर लेना है।
- सभी जानकारी भर देने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना होगा।
- क्लिक करते ही आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
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इस तरह कर सकते है विवाह आवेदन फॉर्म में सुधार
विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आप होम पेज पर आवेदन पत्र संशोधन/फाइनल सबमिट के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। नए पेज पर आप यूजर लॉगिन में पूछी गयी जानकारी जैसे : एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने विवाह अनुदान योजना फॉर्म खुल जायेगा जिसके बाद आप इसमें अपनी गलती को सुधार सकते है।
हमने आपको Vivah Anudan Yojana के बारे में अपने आर्टिकल के माध्यम से सारी जानकारी प्रदान कर दी है अगर आपको जानकारी पसंद आयी हो तो हमे बता सकते है और योजना से सम्बंधित कोई भी सवाल आपको जानने है तो आप हमे कमेंट करके पूछ सकते है।