सेक्शन 80 TTB क्या है: बुजुर्ग सदस्य यदि घर में होते हैं, तो उनको ही सब मुखिया मानते हैं भले ही वो कुछ भी करते हों। और उनकी देखभाल और उनका हर तरह से ध्यान रखना हमारा काम होता है। इसी प्रकार बुजुर्ग लोगों के लिए उनकी कमाई या उनके पैसों की कटौती द्वारा उनको कोई तकलीफ न हो इसके लिए सरकार द्वारा वित्त बजट 2018 में एक नया सेक्शन पेश किया गया ये था, सेक्शन 80 TTB (Section 80 TTB) जो की देश के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है। जिसके तहत देश के बुजुर्गों को उनके द्वारा जमा की गई पूँजी या बैंक में की गई बचत पर उनको किसी तरह के टैक्स से जुड़े झंझटों में न फसें।
सामान्यतः हम लोग यही सोचते हैं कि टैक्स केवल वही लोग देते हैं, जो कि किसी तरह की नौकरी करते हैं, या कोई व्यवसायी ही टैक्स पे करते हैं। लेकिन यह टैक्स अन्य कई तरह से कमाये जाने वाले पैसों पर भी लगता है। जैसे, आपको आपके घर का किराया मिलता है, या फिर आपने कोई दुकान किराये पर दी है, उससे आपका टैक्स कटेगा, ब्याज मिलता है तो उससे टैक्स कटता है या फिर आप किसी प्रतियोगिता में इनाम स्वरूप पैसे प्राप्त करते हैं,आज हम जानेगे कि सेक्शन 80 TTB क्या है और इसके क्या लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।

सेक्शन 80 TTB क्या है ? (What is Section 80 TTB)
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 TTB के तहत देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए यानि के जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होगी उनको देश के बैंकों से उनकी जमा राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जायेगा। जिसके अंतर्गत की आप अपने बैंक खाते से एक साल में अपनी बचत जमा राशि पर यदि 50 हजार रूपये का ब्याज प्राप्त होता है तो आप 50 हजार रूपये बिना किसी टैक्स के अपने ब्याज से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर इससे ज्यादा ब्याज राशि राशि मिलती है तो वह इनकम टैक्स स्लैब में टैक्स गणना में शामिल किया जायेगा। और इसके साथ ही जो व्यक्ति सेक्शन 80TTB का लाभ लेंगे वह बुजुर्ग सेक्शन 80TTA के पात्र नहीं होंगे। और यह सेक्शन 80TTB का लाभ केवल देश के वृद्ध/60 साल से ज्यादा की उम्र वाले व्यक्तियों को मिलेगा। इस 80TTB सेक्शन में आप अपना टैक्स घटाने के साथ ही आप कटौती में सावधि जमा (FD) और आवर्ती जमा (RD) में जमा राशि के ब्याज को भी सम्मिलित कर सकते हैं।
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टैक्स में कितनी छूट मिलेगी
सेक्शन 80TTB के तहत यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की 50 हजार तक या इससे कम की राशि ब्याज आमदनी के रु में मिलती है तो इस पर बृद्ध व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 50 हजार से ज्यादा राशि होने पर आपको केवल 50 हजार रुपयों पर ही छूट मिल सकेगी, यदि 50 हजार से ज्यादा रुपयों की प्राप्ति ब्याज से हुई है तो, आपको इसमें केवल 50 हजार पर ही टैक्स कटौती का लाभ दिया जायेगा और बाकि राशि की टैक्स स्लैब में गणना की जाएगी। 2018 के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में आप टैक्स में कटौती पाने के लिए सेक्शन 80TTB का लाभ ले सकते हैं।
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